
: प्रार्थी के नाम पर सिम कार्ड प्राप्त कर सुनियोजित तरीके से अलग-अलग व्यक्तियों को कमीशन पर देकर अवैध आर्थिक लेन-देन में उपयोग किया जा रहा था
: सिम कार्ड को क्रमवार अधिक कीमत पर बेचते हुए आरोपियों द्वारा संगठित नेटवर्क बनाकर धोखाधड़ी को देते थे अंजाम
: त्वरित पुलिस कार्यवाही में 04 आरोपी गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 03 नग मोबाइल फोन जप्त
दुर्ग नेवई – दिनांक 03 अप्रैल को प्रार्थी आयुष ताम्रकार, उम्र 19 वर्ष, निवासी रिसाली बस्ती, थाना नेवई द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके परिचित द्वारा विश्वास में लेकर उसके नाम से सिम कार्ड प्राप्त किया गया एवं उसे वापस न करते हुए अन्य व्यक्तियों को दे दिया गया।
रिपोर्ट के आधार पर विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी टी. भार्गव राव द्वारा प्रार्थी को अपने साथ मोबाइल दुकान ले जाकर उसके नाम से सिम जारी कराया गया और उसे स्वयं रख लिया गया। इसके पश्चात उक्त सिम को कमीशन के आधार पर क्रमशः अन्य आरोपियों को अधिक राशि में बेचा गया, जिससे एक संगठित श्रृंखला बनाकर सिम कार्ड का उपयोग अवैध आर्थिक लेन-देन में किया जा रहा था।
प्रकरण में अपराध क्रमांक 277/2026 धारा 318(4), 3(5) BNS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी टी. भार्गव राव, उम्र 20 वर्ष, निवासी लक्ष्मीनगर, रिसाली भिलाई, ज्ञानेश मंडावी, उम्र 19 वर्ष, निवासी इंदिरानगर, उतई, हर्षित साहू, उम्र 21 वर्ष, निवासी रिसाली गांव, नेवई, दीपक प्रजापति, उम्र 20 वर्ष, निवासी खुर्सीपार, भिलाई, दिनांक 04.05.2026 को 04 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 नग मोबाइल फोन जप्त किए गए। प्रकरण में संलिप्त एक अन्य आरोपी फैजान कुरैशी फरार है, जिसकी पतासाजी जारी है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।